देहरादून। जिन केबल और डीटीएच उपभोक्ताओं ने नए नियम के तहत औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं, उन्हें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने फिलहाल राहत दी है। ट्राई ने एक फरवरी से ऐसे उपभोक्ताओं के केबल-डीटीएच प्रसारण पर रोक लगाने का फैसला वापस ले लिया है। लेकिन इसके साथ ही उपभोक्ताओं को 15 दिन की अंतिम मोहलत दी है। ट्राई ने यह फैसला कोलकाता हाई कोर्ट की ओर से लगाई रोक के बाद उठाया है।
प्रदेशभर में करीब पांच लाख से ज्यादा केबल व एक लाख डीटीएच उपभोक्ताओं ने ट्राई के नए नियम की औपचारिकता पूरी नहीं की है। यदि ट्राई पूर्व निर्धारित निर्देश को लागू कर देता तो इससे बड़ी संख्या में उपभोक्ता प्रभावित होते। इन उपभोक्ताओं को डर सता रहा था कि एक फरवरी से वे कहीं प्रसारण सेवा से वंचित न रह जाएं। लेकिन, अब उन्हें आखिरी मौका मिला है। उत्तरांचल केबल के सदस्य वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि 15 फरवरी के बाद केबल व डीटीएच की पुरानी सेवा पर रोक लगा दी जाएगी।
ये औपचारिकता करनी हैं पूरी
जो भी केबल उपभोक्ता नई सेवा से नहीं जुड़े हैं, वे जल्द ही अपने केबल ऑपरेर्ट्स से संपर्क करें। उन्हें एक फार्म दिया जाएगा, आवश्यक जानकारी भरनी होगी। इसके अलावा ऑपरेर्ट्स आपको चैनलों (पेड चैनल) की सूची देंगे, जिसमें से आपको पसंदीदा चैनल चुनने होंगे। आपको बेसिक पैक (154 रुपये में 130 फ्री टू एयर चैनल) के साथ चुने गए चैनलों के भी शुल्क का भुगतान करना होगा। सूची में प्रत्येक चैनल का शुल्क भी अलग से लिखा होगा। डीटीएच उपभोक्ताओं के लिए भी यही प्रक्रिया है, लेकिन उन्हें डीटीएच संबंधी ऑपरेटर से संपर्क करना होगा।