दिल्ली–सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।एडवोकेट दीपक कंसल ने इसे चुनौती दी थी।
बता दे की अगस्त 2017 मे सुप्रीम कोर्ट के तीन तलाक को अवैध करार देने के बाद से ही ये मुद्दा गरमा रहा है।सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए मुस्लिम महिलाएं(विवाह पर अधिकारो का संरक्षण)विधेयक 2017 लेकर आई थी।
ये विधेयक लोक सभा मे पारित हो गया लेकिन राज्य सभा मे अटक गया।विपक्ष ने तलाक पर कुछ संशोधनों की माँग की थी।जिसे लेकर दोनो पक्षों मे सहमती नहीं बन पाई ।इस के बाद संभावना जताई जा रही थी की इस विधेयक को दिसंबर मे आने वाले शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना था।
लेकिन उस से पहले ही सरकार इस मामले में अध्यादेश लेकर आ गई।इसी अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर कर दिया।प्रस्तावित कानून के दुरुपयोग के डर को कम करने के लिए सरकार ने इस मे कुछ निश्चित सुरक्षा उपायो के लिए मुकदमे से पहले आरोपी की जमानत के प्रावधान को इस मे जोडा गया ।