वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के विवादित ट्वीट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना केस में जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। CBI vs CBI, सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अवमानना केस में नोटिस जारी किया है। प्रशांत भूषण के खिलाफ यह याचिका अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और केंद्र सरकार ने दायर की थी। इस यचिका में प्रशांत भूषण पर आरोप है कि उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा था कि अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने ‘जानबूझकर’ कोर्ट में पेंडिंग केस के बारे में गलत जानकारी दी। इसकी अगली सुनवाई सात मार्च को होगी।

हालांकि, अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल इस मामले में प्रशांत भूषण पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने कोर्ट की अवमानना के लिए प्रशांत भूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कथित तौर पर कुछ विवादित ट्वीट के लिए वकील प्रशांत भूषण पर अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी। भूषण ने पिछले दिनों नागेश्वर राव की सीबीआइ के अंतरिम निदेशक के तौर पर नियुक्ति से जुड़े लंबित मामले में कुछ ट्वीट किए थे। केंद्र ने प्रशांत भूषण के इस ट्वीट को गलत करार दिया था और मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।

कुछ दिनों पहले अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने भी कथित ट्वीटों के लिए भूषण के खिलाफ ऐसी ही अवमानना की याचिका दाखिल की थी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ बुधवार को एनजीओ कॉमन कॉज की उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें राव को जांच एजेंसी का अंतरिम निदेशक नियुक्त किए जाने को चुनौती दी गई है। बता दें कि भूषण ने अपने ट्वीट में कथित तौर पर आरोप लगाया था कि वेणुगोपाल ने केंद्र की तरफ से पेश होकर राव की नियुक्ति के मुद्दे पर शीर्ष अदालत को गुमराह किया था।

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