नैनीताल-आसाराम को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ा झटका, ऋषिकेश में बने आश्रम को हटाने के आदेश नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को एक और बड़ा झटका लगा है नैनीताल हाई कोर्ट ने ऋषिकेश में वन भूमि पर बने आसाराम के आश्रम को अतिक्रमण मानते हुए हटाने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि कोर्ट की खंडपीठ ने आशाराम के ऋषिकेश मुनि की रेती ब्रह्मपुरी निरगढ़ में वन भूमि पर बने आश्रम को अतिक्रमण मानते हुए उसे हटाने का आदेश सुनाया है। दरअसल 23 फरवरी 2013 को अपर मुख्य वन संरक्षक ने अतिक्रमण की शिकायत पर डीएफओ नरेंद्रनगर को वनभूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए थे।
जिसके बाद आशाराम को 9 सितंबर 2013 को वन विभाग की ओर से वन भूमि खाली करने का नोटिस दिया गया था। इस नोटिस पर हाई कोर्ट ने 17 सितंबर 2013 को रोक लगा दी थी। जिसके बाद वन विभाग ने कोर्ट में बताया कि इस वन भूमि की लीज 1970 में समाप्त हो चुकी है और कानूनी रूप से लीज ट्रांसफर नहीं हो सकती । जिसके बाद एकलपीठ ने इस स्टे ऑर्डर को निरस्त कर दिया।