मतदाताओं को लाने-ले जाने हेतु मतदान की तिथियों में वाहनों का प्रयोग

देहरादून- जिला निर्वाचन अधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 को सम्पन्न कराने के फलस्वरूप 10 मार्च 2019 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।

जनपद में -टिहरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत जनपद देहरादून के 15-चकराता(अजजा), 16 विकासनगर, 17-सहसपुर, 19-रायपुर, 20, राजपुर रोड (अ.जा), 21-देहरादून कैन्ट एवं 22 मसूरी तथा 05-हरिद्वार संसदीय क्षेत्रान्तर्गत 18-धर्मपुर, 23-डोईवाला एवं 14-ऋषिकेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सम्मिलित है।

निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन समाप्ति तक इस दौरान विभिन्न आसामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे निर्वाचन के सम्पादन एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।  जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन देहरादून द्वारा निर्वाचन के सफल सम्पादन एवं शान्तिव्यवस्था बनाये रखने हेतु समस्त जनपद में  दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 तत्काल प्रभाव से  लागू करने के आदेश पारित किये गये है।

उक्त अवधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों की सेवा में लगे हुए राजकीय कर्मचारियों एवं सिख धर्म के अनुयाईयों, जिनके लिए तलवार, कृपाण आदि धारण करना धार्मिक कर्तव्य है को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, लाठी, हाकी स्टिक, तलवार अथवा तेजधार वाला अस्त्र-शस्त्र एव बम पटाका इत्यादि बारूद वाले अस्त्र, जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता है को साथ लेकर नही चलेगा साथ इस परिधि में ईंट, रोड़ा पत्थर आदि एकत्रित नही करेगा।

उक्त अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की नारेबाजी एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी भवनों में नारे इत्यादि लिखना, साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी भी प्रकार के भ्रामक साहित्य का प्रचार-प्रसार इत्यादि प्रतिबन्धित है। जनपद के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चैराहों पर पांच अथवा उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे।

कोई भी व्यक्ति वर्ग समुदाय दल या संस्था आदि सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी,प्रशासनिक मजिस्टेट की लिखित अनुमति के बिना किसी प्रकार की कोई बैठक नही करेगा और न ही कोई जुलूस निकालेगा, किसी प्रकार के इशारे करेगा और न ही नारे इत्यादि लगायेगा और न ही पम्पलेट आदि वितरित करेगा और न किसी प्रकार के प्रचार हेतु अपने सम्बन्धित उप जिलाधिकारी,प्रशासनिक मजिस्टेट की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थल का उपयोग नही करेगा।

धार्मिक स्थलों पर भाषण,पोस्टर, संगीत आदि समेत निर्वाचन प्रचार हेतु नही किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति या राजनैतिक दल मतदान के दिन पहचान पर्चियों का वितरण के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले स्थानों पर या मतदान केन्द्रों पर इश्तेहार, झण्डा, प्रतीक या अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नही करेगा, तथा मतदान के दिन मतदान केन्द्रों /मतदेय स्थलों की 200 मी0 की परिधि में मतदान स्टालों का निर्माण  नही करेगा। अभिकर्ता/कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए धूप/वर्षा से बचने के लिए एक छतरी या तिरपाल के एक टुकड़े के साथ एक मेेज और दो कुर्सी अनुमन्य होंगी।

ऐसी मेजों के आसपास भीड़ एकत्रित नही होने देंगे। कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को लाने-ले जाने हेतु मतदान की तिथियों में पैट्रोल, डीजल, चलित चैपहिया, तिपहिया वाहनों का प्रयोग नही करेगा।

उक्त आदेश 13 मार्च से 27 मई 2019 तक प्रभावी रहेंगे।आदेशों का उल्लंघन भा0द0स0 1980 की धारा 188 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

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