सहारनपुर:- जिलाधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनपद के सभी राजनैतिक दलों के साथ आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक बैठक आयोजित की गयी।
उन्होने निर्वाचन कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि निर्वाचन की अधिसूचना 18-03-2019, नाम निर्देशन हेतु अन्तिम दिनांक 25-03-2019, नाम निर्देशनों की जांच 26-03-2019, नाम वापसी 28-03-2019, मतदान 11-04-2019, मतगणना 23-05-2019 और 27-05-2019 से पूर्व निर्वाचन पूर्ण कर लिया जायेगा।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन किये जाने के सम्बन्ध में बाताया कि किसी भी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नही करना चाहिये ।
जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदो को बढाये या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा करे। मत प्राप्त करने के लिये जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नही दी जानी चाहिये। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप मे प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।
उन्होने बताया कि किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ध्वजदण्ड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिये किसी भी व्यक्ति को भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को नहीं देनी चाहिये। राजनैतिक दलों और अभ्यर्थीयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं-जुलूसों आदि में बाधायें उत्पन्न न करें या उन्हें भंग न करें। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नहीं ले जाना चाहिये, जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभाएं की जा रही हों। उन्होने बताया कि दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियेां को उपयुक्त समय पर सूचना दे देनी चाहिये ताकि वे यातायात को नियंत्रित करने और शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक इंतजाम कर सकें।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी0 ने शान्ति एवं कानून व्यवस्था के बारे में बताते हुए कहा कि निर्वाचन की घोषणा होने के उपरान्त जनपद में धारा 144 हो गयी है। विगत दो निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों की सूची संकलित की जायेगी। आदतन अपराधियों, घोषित भगोडो, फरार अपराधियों की सूची को अद्यतन किया जायेगा। लंबित वारन्टों/चालानों की तामीली करना और लंबित वारन्टों की सूचनी को अद्यतन करना, लंबित निर्वाचन अपराधेां संबंधी जांच/अभियोजन में तेजी लाना, अवैध शराब बनाने वाली फक्ट्रियों का पता लगाना और उन्हें जब्त करना, अवैध हथियारों और गोलाबारूद और स्वदेशी निर्माताओं के ठिकानेां की जांच करना और उन्हें जब्त करना तथा निरन्तर छापे मारकर अपराधियों की गिरफतारी करना, हथियार लाईसैंस और गोलाबारूद की दुकानों की शतप्रतिशत जांच करना।
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116 और 109 के तहत निवारक कार्यवाही करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न करने तथा निर्वाचनों में कानून व व्यवस्था बनाये रखने के उददेश्य से अनिवार्य समझे गये। लाईसैंसी हथियार जब्त कर लिये जायेंगे।
उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर जनपद में भ्रमण नही करेगा और न ही शस्त्रों का सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा। शस्त्र की परिभाषा के अन्तर्गत लाठी, डण्डा, नुकीले एवं धारदार हथियार जैसे चाकू, भाला, तलवार आदि एवं अन्य आग्नेयास्त्र तथा विस्फोटक सामग्री जैसे पटाका राकेट आदि समाविष्ट होगा।
सभी राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर नही चलने और न ही सार्वजनिक स्थान पर उनका दहन व प्रदर्शन होगा। सभी राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार रात्रि 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करेगे।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थी द्वारा व्यय किये जाने हेतु धनराशि की सीमा रूपये 70,00000-00 (रूपये सत्तर लाख) है। लोक सभा निर्वाचन में अभ्यर्थी द्वारा जमानत धनराशि सामान्य अभ्यर्थी के लिये रूपये 25,000 (रूपये पच्चीस हजार) तथा एस0सी0/एस0टी0 के अभ्यर्थी के लिये रूपये 12,500 (रूपये बारह हजार पांच सौ) है।
इस मौके पर जिलाध्यक्ष भाजपा बिजेन्द्र कश्यप, शीतल बिसनोई, गुलशन कपूर, महानगर महामंत्री स0पा0, मुस्तकीम राणा, महानगर कोषाध्यक्ष स0पा0, जनेश्वर प्रसाद, जिला संयोजक भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी, सरीफ अहमद, ऋषिपाल गौतम जिलाध्यक्ष बसपा के अलावा आदि मौजूद रहे।
बैठक में नगर आयुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह, अपरजिलाधिकारी प्रशासन एस0बी0सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट पंकज कुमार वर्मा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार शर्मा, सहायक निदेशक सूचना सुधीर कुमार आदि मौजूद रहे।