भारत निर्वाचन आयोग ने छह लोगों को तीन साल के लिए किया अयोग्य घोषित, पढ़िए

देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग ने  निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर छह लोगों को तीन साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

उत्तराखंड राज्य के लिए विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 में निर्वाचन में लोहाघाट विधानसभा से राजेंद्र सिंह, लालकुआं विधानसभा से राजेंद्र सिंह बिष्ट, भीमताल विधानसभा से सुहैल अहमद, हल्द्वानी विधानसभा से विनोद कुमार शर्मा, रामनगर विधानसभा से विजय व खटीमा विधानसभा से विनोद भट्ट ने चुनाव लड़ा था। यह लोग निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे। जिस पर भारत निर्वाचन आयोग ने उन्‍हें तीन वर्ष की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्‍य घोषित कर दिया।

सचिव भारत निर्वाचन आयोग राहुल शर्मा द्वारा 7 फरवरी 2019 को निर्गत आदेश के अनुसार उत्तराखंड में हुए विधानसभा के साधारण निर्वाचन 2017 में निर्वाचन लड़ने वाले उक्त अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के तहत अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे। सम्यक सूचना दिये जाने पर भी इन अभ्यर्थियों ने इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन आयोग अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में उक्त अभ्यर्थियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है।

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