कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली की सभी अदालतें चार अप्रैल तक के लिए बंद कर दी गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट को भी चार अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। सोमवार को हाई कोर्ट में बैठक के बाद ये फैसला किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार, आपात मामलों की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में एक रजिस्ट्रार होगा, जिसका नम्बर जारी किया जाएगा और सभी निचली कोर्ट में प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त होगा। इनके पास एडवोकेट को बताना होगा कि ऐसा क्या आपात मामला है कि सुनवाई टल नहीं सकती। इसके बाद सुनवाई मेरिट पर होगी।रजिस्ट्रार को जब लगेगा केस को तुरंत सुना जाना चाहिए तब किसी केस की सुनवाई हो सकती है अन्यथा चार अप्रैल तक कोई भी केस की सुनवाई नहीं होगी।
समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक आपात स्थिति में किसी भी नए केस की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की जा सकती है अन्यथा सभी नए और पुराने केस चार अप्रैल तक नहीं सुने जाएंगे।