सीबीआइ कोर्ट ने संपत्ति मामले में आयकर अधिकारी श्वेताभ सुमन को सुनाई सात साल की सजा

देहरादून। आय से अधिक संपत्ति मामले में 1998 बैच (आईआरएस) के आयकर अधिकारी श्वेताभ सुमन को सीबीआइ कोर्ट ने दोषी करा दे दिया है। सीबीआइ कोर्ट ने श्वेताभ सुमन को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 3.50 करोड़ का अर्थदंड भी लगाया। वहीं, श्वेताभ सुमन की मां गुलाब देवी को भी एक साल की सज़ा सुनाई। वहीं, संपत्ति वाहन आदि सरकार के पक्ष में जब्त होगी। सभी संपत्ति भारत सरकार में पक्ष में अटेच होगी।

गौरतलब है कि दो अगस्त 2005 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई ने आयकर अधिकारी श्वेताभ सुमन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद देशभर में श्वेताभ सुमन के 14 ठिकानों पर सीबीआइ ने छापा मारा था। इसमें देहरादून में तीन कोठियां, नोएडा में फ्लैट आदि मिले। मजेद्दार बात ये है कि श्वेताभ सुमन सभी बेनामी संपत्ति बनाई। इनका भुगतान हवाला के जरिऐ किया गया है।

सीबीआइ कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 255 गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से 8 गवाह पेश किए गए। बुधवार को सीबीआइ कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में श्‍वेताभ सुमन को दोषी करार दिया है।

2005 में सीबीआई ने दून स्थित आवास पर मारा था छापा

श्वेताभ के देहरादून स्थित आवास पर अगस्त 2005 में सीबीआई ने छापा मारा था तथा आय से अधिक संपत्ति मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। उस वक्त वह अपर आयुक्त के तौर पर तैनात थे।

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